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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य एससी आयोग के बेदखली आदेश को रद्द किया
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उत्तराखंड HC ने SC आयोग के बेदखली आदेश को रद्द किया, अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया.
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News18
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23-03-2026, 23:30
उत्तराखंड HC ने SC आयोग के बेदखली आदेश को रद्द किया, अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया.
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जारी बेदखली के आदेश को रद्द कर दिया.
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न्यायालय ने कहा कि आयोग के पास सिफारिशें करने की शक्ति है, लेकिन बाध्यकारी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है.
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न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने राजेंद्र प्रसाद कबटियाल द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया.
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आयोग ने मई 2024 में राज्य के अधिकारियों को याचिकाकर्ता को एक विशिष्ट भूखंड से बेदखल करने का निर्देश दिया था.
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उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और यह केवल एक सिफारिशी निकाय है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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