उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनाधिकृत ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी नष्ट करने के आदेश पर रोक लगाई
Loading more articles...
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनधिकृत ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी नष्ट करने के आदेश पर लगाई रोक.
N
News18•19-03-2026, 00:15
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनधिकृत ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी नष्ट करने के आदेश पर लगाई रोक.
•उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन धान की खेती से संबंधित एक प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाकर उधम सिंह नगर के किसानों को बड़ी राहत दी है.
•न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने गदरपुर तहसील के किसानों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की.
•याचिका में उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के 4 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अनधिकृत ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी को नष्ट करने का निर्देश था.
•किसानों ने तर्क दिया कि ऐसे आदेश के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि उनकी कृषि भूमि जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं है.
•अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक किसानों को ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी तैयार करने और खेती जारी रखने की अनुमति दी है, अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.