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News1830-01-2026, 17:45

जुबीन गर्ग मौत मामला: कोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, पत्नी ने की अपील

  • कामपुर मेट्रोपॉलिटन जिला और सत्र न्यायालय ने जुबीन गर्ग मौत मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
  • जिन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई उनमें बैंड सदस्य अमृतप्रभा महंत और निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा शामिल हैं.
  • जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने राहत व्यक्त की और आग्रह किया कि जब तक मामला समाप्त नहीं हो जाता और न्याय नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी आरोपी को जमानत न दी जाए.
  • अमृतप्रभा महंत पर हत्या का आरोप है, जबकि पीएसओ पर आपराधिक साजिश और धन के गबन का आरोप है.
  • अगली सुनवाई 13 फरवरी को निर्धारित है; आरोपी सिद्धार्थ शर्मा के व्यापार मामले की अलग सुनवाई 16 फरवरी को होगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जुबीन गर्ग मौत मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत खारिज की, पत्नी ने हिरासत जारी रखने की वकालत की.

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