जुबीन मर्डर केस: कोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की; गरिमा गर्ग ने फैसले को 'संतोषजनक' बताया.

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News18•30-01-2026, 17:58
जुबीन मर्डर केस: कोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की; गरिमा गर्ग ने फैसले को 'संतोषजनक' बताया.
- •गुवाहाटी की जिला सत्र अदालत ने जुबीन गर्ग हत्याकांड में सह-गायक अमृतप्रभा महंत और निजी सुरक्षा अधिकारी नन्देश्वर बोरा और परेश बैश्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
- •जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग और विशेष जांच दल (SIT) ने जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं.
- •गरिमा गर्ग ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 'राक्षसों को दंडित किया जाना चाहिए, जमानत नहीं दी जानी चाहिए'.
- •अदालत ने जुबीन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ धन के कथित कुप्रबंधन और गबन के संबंध में एक संकट याचिका पर भी सुनवाई की, जिसकी अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित है.
- •आरोपों में शर्मा द्वारा अवैध कमाई से गुवाहाटी और उसके आसपास संपत्ति हासिल करना और गबन किए गए धन से एक पानी का कारखाना बनाना शामिल है; अदालत मिर्जा में उनके व्यावसायिक उद्यम और गुवाहाटी के अंबारी क्षेत्र में एक लक्जरी फ्लैट से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई करेगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: गुवाहाटी कोर्ट ने जुबीन गर्ग हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, गरिमा गर्ग ने संतोष व्यक्त किया.
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