भारत ने टोल नियमों में किए बदलाव: बकाया टोल के बिना NOC, फिटनेस, परमिट नहीं

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CNBC TV18•20-01-2026, 19:39
भारत ने टोल नियमों में किए बदलाव: बकाया टोल के बिना NOC, फिटनेस, परमिट नहीं
- •भारत ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान अनुपालन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है.
- •नए नियम "अवैतनिक उपयोगकर्ता शुल्क" को परिभाषित करते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार ETC प्रणाली द्वारा दर्ज शुल्क का भुगतान न होने पर लागू होता है.
- •वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण या अंतर-राज्यीय हस्तांतरण के लिए NOC और फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण बकाया टोल शुल्क के बिना नहीं मिलेगा.
- •राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों को बकाया उपयोगकर्ता शुल्क चुकाना होगा; फॉर्म 28 में घोषणा के लिए अपडेट किया गया है.
- •संशोधन मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रणाली का समर्थन करते हैं, जो बाधा-रहित टोलिंग और पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित संग्रह को सक्षम करेगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए नियम वाहन सेवाओं को टोल भुगतान से जोड़ते हैं, अनुपालन सुनिश्चित करते हैं और उन्नत टोलिंग प्रणालियों का समर्थन करते हैं.
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