हैदराबाद: 20 फरवरी से परिवहन वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य

तेलंगाना
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News18•17-02-2026, 06:17
हैदराबाद: 20 फरवरी से परिवहन वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य
- •राज्य परिवहन विभाग ने 20 फरवरी से सभी प्रकार के परिवहन वाहनों के लिए IAS-आधारित रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट अनिवार्य कर दी है.
- •नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य रात में धीमी गति से चलने वाले या खड़े ट्रकों से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को कम करना है.
- •रिफ्लेक्टिव टेप रोशनी पड़ने पर चमकते हैं, जिससे ड्राइवर 500 मीटर की दूरी से वाहनों की पहचान कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ती है.
- •गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टेप केवल पांच सरकार-मान्यता प्राप्त कंपनियों के माध्यम से लगाए जाने चाहिए, जिनकी कीमतें तय की गई हैं ताकि वित्तीय बोझ न पड़े.
- •फिटनेस प्रमाण पत्र केवल स्थापित टेप पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही जारी किए जाएंगे, जिससे प्रामाणिकता और वारंटी सत्यापित होगी.
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