बॉम्बे HC से बीमा क्षेत्र को बड़ी राहत: 10 हजार करोड़ के GST डिमांड पर अंतरिम रोक

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CNBC Awaaz•23-01-2026, 19:16
बॉम्बे HC से बीमा क्षेत्र को बड़ी राहत: 10 हजार करोड़ के GST डिमांड पर अंतरिम रोक
- •बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के GST नोटिस और वसूली कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाकर बड़ी राहत दी है.
- •यह राहत सह-बीमा प्रीमियम और सीडिंग कमीशन पर लगाए गए GST से संबंधित है, जिसे कर अधिकारी अलग सेवाएं मानते थे.
- •न्यू इंडिया एश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड और SBI जनरल सहित 13 प्रमुख बीमा कंपनियों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की थीं.
- •बीमा कंपनियों का तर्क है कि सह-बीमा और पुनर्बीमा बीमा तंत्र का अभिन्न अंग हैं, न कि अलग कर योग्य सेवाएं.
- •CBIC के अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 के सर्कुलर, GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर, स्पष्ट करते हैं कि इन प्रीमियमों और कमीशनों पर GST लागू नहीं होगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बॉम्बे HC ने बीमा क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपये की GST वसूली से अस्थायी राहत दी है.
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