बॉम्बे HC ने बीमा कंपनियों पर GST मांगों पर लगाई रोक, ICICI लोम्बार्ड को बड़ी राहत

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Moneycontrol•23-01-2026, 20:29
बॉम्बे HC ने बीमा कंपनियों पर GST मांगों पर लगाई रोक, ICICI लोम्बार्ड को बड़ी राहत
- •बॉम्बे हाई कोर्ट ने सह-बीमा प्रीमियम से संबंधित करोड़ों रुपये की GST मांगों पर ICICI लोम्बार्ड सहित कई बीमा कंपनियों को अंतरिम राहत दी है.
- •अदालत ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिसमें कहा गया कि याचिकाएं कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उठाती हैं, अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.
- •बीमा कंपनियों ने तर्क दिया कि आंतरिक प्रीमियम-साझाकरण व्यवस्था GST कानून के तहत बिक्री या सेवा नहीं है, अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 के CBIC परिपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे लेनदेन कर योग्य नहीं हैं.
- •विवाद सह-बीमाकर्ताओं के बीच साझा किए गए प्रीमियम और पुनर्बीमा कमीशन पर GST अधिकारियों द्वारा 18% GST की मांग को लेकर है, जबकि ग्राहकों से एकत्र किए गए पूरे प्रीमियम पर GST का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.
- •इस मामले में बड़ी रकम शामिल है, अकेले ICICI लोम्बार्ड को 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की मांगों का सामना करना पड़ रहा है, और हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय पूरे बीमा क्षेत्र के लिए स्पष्टता लाएगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बॉम्बे HC द्वारा GST मांगों पर अंतरिम रोक से ICICI लोम्बार्ड जैसे बीमाकर्ताओं को महत्वपूर्ण, अस्थायी राहत मिली है.
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