बजट 2026: व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं, स्थिरता पर जोर.

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Firstpost•01-02-2026, 12:29
बजट 2026: व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं, स्थिरता पर जोर.
- •केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चाहे वह नई हो या पुरानी कर व्यवस्था.
- •वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीतिगत निरंतरता पर जोर दिया, जिसमें नया आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा.
- •बजट का मुख्य ध्यान अनुपालन को सरल बनाने और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने पर है, जिसमें redesigned रिटर्न फॉर्म और TDS/TCS राहत शामिल है.
- •नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए शून्य आयकर जारी रहेगा.
- •मुख्य परिवर्तनों में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को चार साल तक बढ़ाना और किराए पर TDS सीमा को ₹6 लाख वार्षिक तक बढ़ाना शामिल है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 आयकर दरों को स्थिर रखता है, नीतिगत निरंतरता और अनुपालन सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है.
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