बजट 2026: पूंजीगत लाभ कर संरचना अपरिवर्तित, जुलाई 2024 से नई दरें लागू
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Moneycontrol01-02-2026, 15:43

बजट 2026: पूंजीगत लाभ कर संरचना अपरिवर्तित, जुलाई 2024 से नई दरें लागू

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में पूंजीगत लाभ कर संरचना को अपरिवर्तित रखा, जिससे निवेशकों को निरंतरता मिली.
  • भारत की पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था FY 2025-26 के लिए सरल की गई है, जिसमें नई दरें और होल्डिंग-अवधि के मानदंड 23 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे.
  • अधिकांश संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) अब बिना इंडेक्सेशन के 12.5% की फ्लैट दर से कर योग्य है, जिसने पिछली विभिन्न दरों की जगह ली है.
  • सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इकाइयों पर LTCG के लिए वार्षिक छूट बढ़कर ₹1.25 लाख हो गई है; इससे अधिक लाभ पर 12.5% कर लगेगा.
  • सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के लिए अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) पर कर 20% है, जबकि अन्य STCG पर सामान्य आयकर दरों पर कर लगता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 में पूंजीगत लाभ कर संरचना अपरिवर्तित रही, लेकिन जुलाई 2024 से नई सरलीकृत दरें और मानदंड लागू होंगे.

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