The judgment came in a case involving 67 retired employees of CIAL. (Representative Image)
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News1822-12-2025, 14:31

केरल HC का फैसला: नियोक्ता EPS-95 पेंशन में पूर्वव्यापी योगदान नहीं कर सकते.

  • केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नियोक्ता उच्च पेंशन के लिए EPS-95 में वैधानिक सीमा से अधिक पूर्वव्यापी योगदान नहीं कर सकते.
  • यह फैसला कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) के 67 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित सिंगल जज के आदेश को रद्द करता है.
  • कोर्ट ने EPF एक्ट, 1952 में पूर्वव्यापी वृद्धि के प्रावधान की कमी और फंड के एक्चुअरी आधार का हवाला दिया.
  • कर्मचारियों और नियोक्ता ने सेवा के दौरान पैराग्राफ 26(6) के तहत "संयुक्त विकल्प" का प्रयोग नहीं किया था.
  • इस निर्णय का पूरे भारत में उच्च पेंशन दावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, समय पर संयुक्त विकल्प के महत्व पर जोर दिया गया है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नियोक्ता उच्च EPS-95 पेंशन के लिए पूर्वव्यापी योगदान नहीं कर सकते; समय पर संयुक्त विकल्प महत्वपूर्ण है.

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