RBI का नया नियम: 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल भुगतानों के लिए टू-फैक्टर प्रमाणीकरण अनिवार्य.
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Firstpost•26-03-2026, 18:01
RBI का नया नियम: 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल भुगतानों के लिए टू-फैक्टर प्रमाणीकरण अनिवार्य.
•RBI ने नए सुरक्षा प्रोटोकॉल पेश किए: 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल लेनदेन के लिए टू-फैक्टर प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा.
•यह कदम बढ़ते साइबर अपराध और फ़िशिंग से निपटने, UPI और मोबाइल वॉलेट जैसे प्लेटफार्मों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से है.
•कम से कम एक सत्यापन कारक गतिशील होना चाहिए, जो एक ही लेनदेन के लिए उत्पन्न हो, जिसमें बायोमेट्रिक्स, हार्डवेयर टोकन और डिवाइस बाइंडिंग जैसे विकल्प शामिल हैं.
•RBI ने प्रौद्योगिकी-तटस्थ, सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, जो संस्थानों को चेहरे की पहचान जैसे उन्नत समाधानों का उपयोग करने का अधिकार देता है.
•नया ढांचा जारीकर्ता की देयता को स्पष्ट करता है: यदि प्रमाणीकरण नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो धोखाधड़ी वाले लेनदेन से होने वाले नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार होंगे.