दिल्ली लोक अदालत: 10 जनवरी 2026 को ट्रैफिक चालान निपटाएं, ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य.

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Moneycontrol•06-01-2026, 19:47
दिल्ली लोक अदालत: 10 जनवरी 2026 को ट्रैफिक चालान निपटाएं, ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य.
- •दिल्ली की राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जनवरी 2026 को जिला अदालतों में छोटे ट्रैफिक जुर्माने निपटाने का अवसर देगी.
- •केवल 30 सितंबर 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल/वर्चुअल कोर्ट पर लंबित कंपाउंडेबल ई-चालान ही पात्र हैं.
- •शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन जैसे गंभीर अपराध या अन्य राज्यों के चालान इसमें शामिल नहीं होंगे.
- •दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर 5 जनवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, दैनिक सीमाएं लागू.
- •उपस्थित लोगों को नियुक्ति पत्र, डाउनलोड किया गया चालान और मूल वाहन दस्तावेज लाने होंगे; निपटारे का भुगतान मौके पर ही होगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली लोक अदालत 10 जनवरी 2026 को ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पात्र ट्रैफिक चालानों का त्वरित समाधान प्रदान करेगी.
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