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Moneycontrol06-01-2026, 19:47

दिल्ली लोक अदालत: 10 जनवरी 2026 को ट्रैफिक चालान निपटाएं, ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य.

  • दिल्ली की राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जनवरी 2026 को जिला अदालतों में छोटे ट्रैफिक जुर्माने निपटाने का अवसर देगी.
  • केवल 30 सितंबर 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल/वर्चुअल कोर्ट पर लंबित कंपाउंडेबल ई-चालान ही पात्र हैं.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन जैसे गंभीर अपराध या अन्य राज्यों के चालान इसमें शामिल नहीं होंगे.
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर 5 जनवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, दैनिक सीमाएं लागू.
  • उपस्थित लोगों को नियुक्ति पत्र, डाउनलोड किया गया चालान और मूल वाहन दस्तावेज लाने होंगे; निपटारे का भुगतान मौके पर ही होगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली लोक अदालत 10 जनवरी 2026 को ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पात्र ट्रैफिक चालानों का त्वरित समाधान प्रदान करेगी.

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