National Lok Adalat

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Moneycontrol02-01-2026, 16:54

ट्रैफिक चालान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत अब 10 जनवरी 2026 को.

  • ट्रैफिक चालान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर को अदालत का कार्य दिवस घोषित किया था.
  • वाहन मालिकों को 10 जनवरी 2026 को दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों में पात्र ई-चालान निपटाने का एक दिवसीय अवसर मिलेगा.
  • प्रक्रिया में ऑनलाइन चालान जांचना, मामूली अपराधों के लिए पात्रता की पुष्टि करना, अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण और नियुक्ति पत्र डाउनलोड करना शामिल है.
  • पात्र चालानों में हेलमेट/सीटबेल्ट न पहनना, तेज गति, गलत पार्किंग जैसे मामूली उल्लंघन शामिल हैं; गंभीर अपराधों को बाहर रखा गया है.
  • निर्धारित अदालत में 10 जनवरी को दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों, लोक अदालत बेंच के साथ मामला निपटाएं, संशोधित जुर्माना भरें और रसीद प्राप्त करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पात्र ट्रैफिक चालान 10 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद निपटाएं.

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