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Moneycontrol26-12-2025, 13:50

मुंबई कोर्ट ने कबूतरों को दाना खिलाने पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना.

  • मुंबई की एक अदालत ने माहिम के ‘कबूतरखाना’ में कबूतरों को दाना खिलाने के लिए एक निवासी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
  • अदालत ने कहा कि यह कार्य "जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के संक्रमण फैलाने की संभावना" रखता है.
  • यह आदेश बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा सार्वजनिक उपद्रव और स्वास्थ्य खतरे का हवाला देते हुए कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाने के महीनों बाद आया है.
  • दादर निवासी नितिन शेठ (52) को 1 अगस्त को माहिम के ‘कबूतरखाना’ में कबूतरों को दाना खिलाते हुए पकड़ा गया था.
  • अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी यू मिसल (बांद्रा) ने शेठ को दोषी ठहराया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण जुर्माना लग सकता है.

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