मुंबई HC की फटकार: 'खड्डे मुक्त सड़कें दें, नहीं तो मुआवजा दें!'

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News18•16-12-2025, 18:22
मुंबई HC की फटकार: 'खड्डे मुक्त सड़कें दें, नहीं तो मुआवजा दें!'
- •मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के नगर निगमों को सड़कों पर गड्ढों और खुले मैनहोल को लेकर फटकार लगाई.
- •कोर्ट ने कहा कि यदि निकाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें मुआवजा देना होगा या कोर्ट हस्तक्षेप करेगा.
- •न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति संदेश डी. पाटिल ने कहा कि 'घर ठीक नहीं रखा तो हमें कार्रवाई करनी होगी.'
- •अधिवक्ता रुजू ठक्कर ने ठाणे में बच्चे के गड्ढे में गिरने और पालघर में गड्ढे से हुई मौत जैसी घटनाओं का हवाला दिया.
- •BMC के अधिवक्ता अनिल सखारे ने एक दुर्घटना को डंपर से टक्कर का बताया, गड्ढे का नहीं, और हलफनामा दाखिल करने का आश्वासन दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाई कोर्ट ने नगर निगमों को खड्डे मुक्त सड़कें देने या लापरवाही पर मुआवजा देने का आदेश दिया.
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