The petitioner, advocate Reepak Kansal, argued that the BCCI is a private society registered under the Tamil Nadu Societies Registration Act and does not hold the status of a National Sports Federation (NSF). File pic/AP
क्रिकेट
N
News1822-01-2026, 16:24

सुप्रीम कोर्ट ने 'टीम इंडिया' नामकरण के खिलाफ 'तुच्छ' याचिका खारिज की.

  • सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें प्रसार भारती को BCCI क्रिकेट टीम को "टीम इंडिया" या "भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम" कहने से रोकने की मांग की गई थी.
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली सहित तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका को "तुच्छ" और "योग्यताहीन" बताया.
  • याचिकाकर्ता रीपक कंसल ने तर्क दिया कि BCCI एक निजी संस्था है, राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) नहीं, और "टीम इंडिया" का उपयोग जनता को गुमराह करता है और राष्ट्रीय प्रतीक कानूनों का उल्लंघन करता है.
  • पीठ ने सवाल किया कि क्या टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और कहा कि BCCI की प्रतिनिधि स्थिति सरकार के समर्थन से अच्छी तरह से स्थापित है.
  • अदालत ने याचिकाकर्ता को न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई, यह देखते हुए कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन प्रस्तावित 10 लाख रुपये का जुर्माना माफ कर दिया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए 'टीम इंडिया' के उपयोग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

More like this

Loading more articles...