सुप्रीम कोर्ट ने 'टीम इंडिया' नाम के खिलाफ 'तुच्छ' याचिका खारिज की

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News18•22-01-2026, 13:42
सुप्रीम कोर्ट ने 'टीम इंडिया' नाम के खिलाफ 'तुच्छ' याचिका खारिज की
- •CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने BCCI क्रिकेट टीम के लिए प्रसार भारती द्वारा 'टीम इंडिया' के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
- •अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि BCCI, एक निजी संस्था के रूप में, सरकारी अनुमोदन के बिना 'टीम इंडिया' नहीं कहलाई जानी चाहिए.
- •पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले की PIL को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा, याचिका को 'अदालत के समय की सरासर बर्बादी' बताया.
- •CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के तर्क पर सवाल उठाया, पूछा कि क्या टीम विश्व स्तर पर खेलने के बावजूद भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है.
- •अदालत ने जोर दिया कि ऐसी 'अर्थहीन' याचिकाएं न्यायपालिका पर बोझ डालती हैं और महत्वपूर्ण मामलों से संसाधनों को भटकाती हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट के लिए 'टीम इंडिया' नाम पर सवाल उठाने वाली याचिका को समय की बर्बादी बताकर खारिज किया.
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