प्रेमिका के साथ रहने से इनकार करने पर प्रेमी को आजीवन कारावास, पुलिस भी हैरान

जुर्म
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News18•23-01-2026, 20:35
प्रेमिका के साथ रहने से इनकार करने पर प्रेमी को आजीवन कारावास, पुलिस भी हैरान
- •शुभम भाऊसाहेब बागुल (28) को प्रेमिका सुनंदा शिवाजी वाघमोडे (27) की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
- •यह फैसला छत्रपति संभाजीनगर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार, 22 जनवरी को सुनाया.
- •शुभम ने 6 दिसंबर 2018 को सुनंदा का गला कटर से काट दिया था, जब उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था.
- •सुनंदा शुभम की शराब पीने की आदत और उत्पीड़न से तंग आकर अपने दो बच्चों के साथ अलग रह रही थी.
- •तीन चश्मदीदों के मुकर जाने के बावजूद, मेडिकल और तकनीकी सबूत, जिसमें 27 सेंटीमीटर गहरा घाव, गले में फंसा कटर का ब्लेड और उंगलियों के निशान शामिल थे, ने शुभम को दोषी साबित किया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी को आजीवन कारावास, घरेलू हिंसा के गंभीर परिणाम सामने आए.
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