बॉम्बे हाईकोर्ट ने शेमारू अधिकारियों के ₹400 करोड़ के जीएसटी जुर्माने रद्द किए, व्यक्तिगत देनदारी सीमित की और पूर्वव्यापी लागू करने पर रोक लगाई.
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बॉम्बे HC ने शेमारू के अधिकारियों पर ₹400 करोड़ के GST जुर्माने रद्द किए, व्यक्तिगत देनदारी सीमित की.
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CNBC TV18•25-02-2026, 15:35
बॉम्बे HC ने शेमारू के अधिकारियों पर ₹400 करोड़ के GST जुर्माने रद्द किए, व्यक्तिगत देनदारी सीमित की.
•बॉम्बे हाई कोर्ट ने शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए ₹400 करोड़ से अधिक के व्यक्तिगत जुर्माने रद्द कर दिए.
•अदालत ने कहा कि कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना थी और इसने वैधानिक आवश्यकताओं तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया.
•अमित हरिया, हिरेन गाडा और अतुल मारू पर CGST अधिनियम की धारा 122(1A) के तहत लगाए गए प्रत्येक ₹133.61 करोड़ के जुर्माने को रद्द कर दिया गया.
•निर्णय स्पष्ट करता है कि धारा 122(1A) केवल 'कर योग्य व्यक्तियों' पर लागू होती है और इसे 2021 से पहले के लेनदेन पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता.
•यह फैसला व्यक्तिगत देनदारी के लिए लाभ बनाए रखने और सीधे कारण बनने के प्रमाण पर जोर देता है, जिससे भविष्य की GST जांच प्रभावित होंगी.