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CNBC Awaaz01-01-2026, 08:50

सिगरेट-तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी, पान मसाला पर सेस 1 फरवरी 2026 से लागू.

  • सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 1 फरवरी 2026 से लगेगी.
  • पान मसाला पर हेल्थ एवं नेशनल सिक्योरिटी सेस भी इसी तारीख से लागू होगा.
  • वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है.
  • यह नया टैक्स GST के अतिरिक्त होगा, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना होगा.
  • ड्यूटी और सेस उत्पादन क्षमता के आधार पर तय किए जाएंगे; सरकार का लक्ष्य खपत कम करना और राजस्व बढ़ाना है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और पान मसाला महंगे होंगे, अतिरिक्त टैक्स लागू.

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