सिगरेट-तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी, पान मसाला पर सेस 1 फरवरी 2026 से लागू.

अर्थव्यवस्था
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CNBC Awaaz•01-01-2026, 08:50
सिगरेट-तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी, पान मसाला पर सेस 1 फरवरी 2026 से लागू.
- •सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 1 फरवरी 2026 से लगेगी.
- •पान मसाला पर हेल्थ एवं नेशनल सिक्योरिटी सेस भी इसी तारीख से लागू होगा.
- •वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है.
- •यह नया टैक्स GST के अतिरिक्त होगा, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना होगा.
- •ड्यूटी और सेस उत्पादन क्षमता के आधार पर तय किए जाएंगे; सरकार का लक्ष्य खपत कम करना और राजस्व बढ़ाना है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और पान मसाला महंगे होंगे, अतिरिक्त टैक्स लागू.
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