इलाहाबाद HC ने NEET PG 2025 आरक्षित श्रेणी कट-ऑफ में कमी के खिलाफ PIL खारिज की

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News18•28-01-2026, 11:38
इलाहाबाद HC ने NEET PG 2025 आरक्षित श्रेणी कट-ऑफ में कमी के खिलाफ PIL खारिज की
- •इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने NEET-PG 2025 में SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ कम करने के NBEMS के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी.
- •PIL में तर्क दिया गया था कि 800 में से माइनस 40 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग की अनुमति देना असंवैधानिक था और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया को कमजोर करता था.
- •अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले इसी तरह की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि यह मुद्दा नीति के दायरे में आता है और न्यायिक हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं है.
- •इसी मुद्दे पर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
- •NEET PG 2025 राउंड 3 काउंसलिंग चल रही है, सीट आवंटन परिणाम 29 जनवरी, 2026 को अपेक्षित है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद HC ने NEET PG 2025 आरक्षित श्रेणी कट-ऑफ में कमी के खिलाफ PIL खारिज की, इसे नीतिगत मामला बताया.
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