बाबरी मस्जिद निर्माण PIL खारिज, TMC से निष्कासित हुमायूं कबीर को हाई कोर्ट से राहत.

विधान सभा चुनाव
M
Moneycontrol•18-12-2025, 16:08
बाबरी मस्जिद निर्माण PIL खारिज, TMC से निष्कासित हुमायूं कबीर को हाई कोर्ट से राहत.
- •कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में "बाबरी मस्जिद" निर्माण के खिलाफ दायर PIL खारिज की.
- •PIL में आरोप था कि TMC से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बिना अनुमति निर्माण शुरू किया था.
- •कोर्ट ने कहा कि जमीन सरकारी नहीं बल्कि एक ट्रस्ट की निजी है, याचिका में कानूनी आधार नहीं.
- •हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी थी, जिसके बाद TMC ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया.
- •पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में यह मुद्दा राजनीति, धर्म और कानून के जुड़ाव को दर्शाता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाई कोर्ट ने "बाबरी मस्जिद" निर्माण PIL खारिज की, हुमायूं कबीर को कानूनी राहत मिली.
✦
More like this
Loading more articles...





