नवी मुंबई वार्ड 17A चुनाव रुका: हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने पर लगाई रोक.

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News18•09-01-2026, 12:46
नवी मुंबई वार्ड 17A चुनाव रुका: हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने पर लगाई रोक.
- •बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17A (वाशी) में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है.
- •अदालत ने BJP उम्मीदवार नीलेश भोजने का नामांकन रद्द करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश पर भी रोक लगाई.
- •भोजने का नामांकन महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1D) के तहत अनधिकृत निर्माण के आरोप में खारिज किया गया था.
- •उच्च न्यायालय ने रिटर्निंग अधिकारी की कार्रवाई को "प्रथम दृष्टया अवैध और मनमानी शक्ति का प्रयोग" बताया.
- •अदालत ने फैसला सुनाया कि धारा 10(1D) मौजूदा पार्षदों पर लागू होती है, उम्मीदवारों पर नहीं, और भोजने को अंतरिम राहत दी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई वार्ड चुनाव रोका, BJP उम्मीदवार का नामांकन बहाल किया.
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