दिल्ली HC ने R माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश.

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Moneycontrol•22-12-2025, 19:48
दिल्ली HC ने R माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता R माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, वेबसाइटों को उनके नाम और छवियों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से रोका.
- •अदालत ने माधवन के व्यक्तित्व लक्षणों के लिए AI और डीपफेक तकनीक के उपयोग पर रोक लगाई और अश्लील सामग्री हटाने का आदेश दिया.
- •माधवन के वकील ने "केसरी 3" के एक नकली ट्रेलर का हवाला दिया, जिसमें डीपफेक और AI-जनित सामग्री का उपयोग किया गया था.
- •माधवन ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क किया था, जो आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए अदालत के हालिया रुख के अनुरूप है.
- •NTR जूनियर, पवन कल्याण और अन्य प्रमुख हस्तियों द्वारा दायर इसी तरह के व्यक्तित्व अधिकारों के मुकदमों में भी दिल्ली HC से अंतरिम राहत मिली है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने R माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों को बरकरार रखा, अनधिकृत डिजिटल शोषण के खिलाफ मिसाल कायम की.
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