दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन कल्याण के व्यक्तित्व अधिकारों को बरकरार रखा, अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई.

यह कैसे काम करता है
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Storyboard•02-01-2026, 13:34
दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन कल्याण के व्यक्तित्व अधिकारों को बरकरार रखा, अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री के. पवन कल्याण के सेलिब्रिटी दर्जे के कारण उनके व्यक्तित्व पर मालिकाना हक को मान्यता दी.
- •कोर्ट ने Flipkart, Amazon, Meesho, Google, Meta और अन्य के खिलाफ उनके गुणों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग का प्रथम दृष्टया मामला पाया.
- •आरोप है कि उनकी नाम, छवि, आवाज और समानता का उपयोग बिना सहमति के व्यापारिक वस्तुओं और AI उपकरणों के लिए किया गया.
- •अदालत ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और अनधिकृत उपयोग को रोकने के निर्देश दिए; मामले की सुनवाई फरवरी 2026 और मई 2026 में होगी.
- •यह आदेश डिजिटल और ई-कॉमर्स में सार्वजनिक हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों को मजबूत करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन कल्याण के व्यक्तित्व अधिकारों की पुष्टि की, अनधिकृत व्यावसायिक शोषण पर रोक लगाई.
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