HC ने शिल्पा शेट्टी की मॉर्फ्ड AI तस्वीरों को हटाने का दिया आदेश.

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Moneycontrol•27-12-2025, 10:17
HC ने शिल्पा शेट्टी की मॉर्फ्ड AI तस्वीरों को हटाने का दिया आदेश.
- •बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की AI-जनित मॉर्फ्ड तस्वीरों को "बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला" बताया.
- •HC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सभी लिंक्स और वेबसाइट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया.
- •शिल्पा शेट्टी ने अपनी अनुमति के बिना मॉर्फ्ड छवियों, वीडियो और वॉयस क्लोन का उपयोग करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ व्यक्तित्व अधिकारों का मुकदमा दायर किया था.
- •जस्टिस अद्वैत सेठना ने कहा कि ऐसा चित्रण किसी व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है.
- •अदालत ने जोर दिया कि ऐसी तस्वीरें उनकी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बॉम्बे HC ने शिल्पा शेट्टी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए AI-मॉर्फ्ड सामग्री हटाने का आदेश दिया.
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