विक्रम भट्ट और पत्नी की 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका खारिज.

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Moneycontrol•01-02-2026, 08:44
विक्रम भट्ट और पत्नी की 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका खारिज.
- •राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
- •न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी ने कहा कि इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा क्योंकि जांच जारी है.
- •विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि आगे की पूछताछ आवश्यक है और रिहा होने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
- •इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक अजय मुरडिया ने भट्ट्स पर फिल्म परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया है.
- •पुलिस ने 7 दिसंबर को विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, दिनेश कटारिया और मेहबूब अंसारी को मुंबई से गिरफ्तार किया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत नहीं मिली, जांच जारी है.
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