सिगरेट, पान मसाला आज से महंगे: नई उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर लागू

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Firstpost•01-02-2026, 11:13
सिगरेट, पान मसाला आज से महंगे: नई उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर लागू
- •1 फरवरी से सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर लागू होगा.
- •ये नए शुल्क 1 जुलाई, 2017 से लागू 'सिन गुड्स' पर मौजूदा 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेंगे.
- •आज से तंबाकू उत्पादों के लिए एक नई एमआरपी-आधारित मूल्यांकन प्रणाली भी शुरू की जाएगी.
- •65 मिमी तक की छोटी नॉन-फ़िल्टर सिगरेट पर प्रति स्टिक लगभग 2.05 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, लंबी सिगरेट पर अधिक शुल्क होगा.
- •चबाने वाले तंबाकू पर 82% उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि गुटखा पर 91% कर लगेगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सिगरेट और पान मसाला सहित तंबाकू उत्पाद आज से नए करों के कारण महंगे हो जाएंगे.
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