GST बढ़ोतरी से पहले सिगरेट की कीमतें बढ़ीं: उपभोक्ता शोषण, कहां करें शिकायत?

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News18•20-01-2026, 11:45
GST बढ़ोतरी से पहले सिगरेट की कीमतें बढ़ीं: उपभोक्ता शोषण, कहां करें शिकायत?
- •तंबाकू उत्पादों पर GST बढ़ोतरी 1 फरवरी से प्रभावी होने से पहले ही सिगरेट की कीमतें 2-3 रुपये प्रति स्टिक बढ़ गई हैं.
- •दुकानदार 10 रुपये वाली सिगरेट 12 रुपये में और 18 रुपये वाली 21-22 रुपये में बेच रहे हैं, स्टॉक विक्रेताओं द्वारा कीमत बढ़ाने का हवाला दे रहे हैं.
- •यह कालाबाजारी छोटे शहरों और दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में भी व्यापक है, दुकानदार पुराने स्टॉक से मुनाफा कमा रहे हैं.
- •MRP से अधिक शुल्क लेना कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अवैध है.
- •उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915, 1800-11-4000), consumerhelpline.gov.in, ई-दाखिल पोर्टल या स्थानीय पुलिस/कानूनी माप विज्ञान विभाग में शिकायत कर सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: GST बढ़ोतरी से पहले सिगरेट की अवैध मूल्य वृद्धि; शिकायत के लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं.
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