MIB said the framework builds on earlier accessibility standards issued for television programming in 2019 and aligns OTT platforms with similar inclusion norms.
ओटीटी समाचार
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Storyboard08-02-2026, 23:49

MIB ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए कैप्शन, ऑडियो विवरण अनिवार्य किया; 3 साल में होगा लागू.

  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने OTT प्लेटफॉर्म पर पहुंच सुविधाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं.
  • नए ढांचे में श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए क्लोज्ड कैप्शनिंग, ऑडियो विवरण और भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या अनिवार्य की गई है.
  • 6 फरवरी, 2026 को जारी दिशानिर्देशों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 से वैधानिक शक्ति मिलती है.
  • OTT प्रकाशकों को 36 महीनों के भीतर सभी नई सामग्री में श्रवण और दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए कम से कम एक पहुंच सुविधा सुनिश्चित करनी होगी.
  • छूट में लाइव सामग्री, केवल ऑडियो सामग्री और 10 मिनट या उससे कम की लघु-रूप सामग्री (एपिसोडिक प्रोग्रामिंग को छोड़कर) शामिल है.

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