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सरकार का 60-दिवसीय नियम: पर्यटक वाहनों को गृह राज्य क्यों लौटना होगा
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पर्यटक वाहनों के लिए नए नियम: गृह राज्य में 60 दिनों के भीतर वापसी अनिवार्य
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News18
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18-02-2026, 15:54
पर्यटक वाहनों के लिए नए नियम: गृह राज्य में 60 दिनों के भीतर वापसी अनिवार्य
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए नए नियम पेश किए हैं.
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वाहनों को अब 90 दिनों के बजाय लगातार 60 दिनों के भीतर अपने गृह राज्य लौटना होगा.
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प्रत्येक यात्रा या तो वाहन के गृह राज्य से शुरू होनी चाहिए या वहीं समाप्त होनी चाहिए.
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सभी पर्यटक वाहनों के लिए अनिवार्य ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन.
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परमिट के दुरुपयोग को रोकने, यात्री सुरक्षा बढ़ाने और टोल/शुल्क अनुपालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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