टूरिस्ट बसों के लिए केंद्र का नया नियम: 60 दिनों में गृह राज्य लौटना अनिवार्य
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टूरिस्ट बसों को 60 दिन में लौटना होगा गृह राज्य: नए नियम से ट्रांसपोर्टर हैरान.
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News18•23-02-2026, 14:05
टूरिस्ट बसों को 60 दिन में लौटना होगा गृह राज्य: नए नियम से ट्रांसपोर्टर हैरान.
•केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अखिल भारतीय परमिट वाली टूरिस्ट बसों के लिए 1 अप्रैल, 2026 से हर 60 दिन में गृह राज्य लौटना अनिवार्य किया.
•नए 'संशोधन नियम-2026' का उद्देश्य परमिट के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और टोल संग्रह में सुधार करना है.
•ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) इस नियम का विरोध कर रही है, ईंधन लागत में वृद्धि और दूर के राज्यों में पंजीकृत बसों के लिए अव्यवहारिकता का हवाला दे रही है.
•दिल्ली के ऑपरेटरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि BS-4 वाहन पंजीकरण पर रोक के कारण कई बसें अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं.
•उद्योग पुराने वाहनों के लिए छूट की मांग कर रहा है और मंत्रालय के साथ बैठक की उम्मीद कर रहा है, ताकि नए कड़े नियमों से राहत मिल सके.