पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि आज: चूकने पर 2026 से पैन निष्क्रिय.

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Firstpost•31-12-2025, 16:13
पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि आज: चूकने पर 2026 से पैन निष्क्रिय.
- •पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.
- •समय सीमा तक लिंक न करने पर आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा.
- •निष्क्रिय पैन से बैंक खाते खोलना, आयकर रिटर्न दाखिल करना, रिफंड प्राप्त करना और 10,000 रुपये से अधिक के लेनदेन जैसी वित्तीय गतिविधियां प्रभावित होंगी.
- •पैन और आधार को देर से लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- •निष्क्रिय पैन को 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर फिर से सक्रिय किया जा सकता है, जिसमें आमतौर पर 30 दिन लगते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 2026 से पैन निष्क्रियता और वित्तीय बाधाओं से बचने के लिए 31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक करें.
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