पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि: 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय होगा पैन, तुरंत करें लिंक.

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Moneycontrol•01-01-2026, 16:44
पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि: 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय होगा पैन, तुरंत करें लिंक.
- •पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 के बाद कोई विस्तार नहीं; 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
- •निष्क्रिय पैन से ITR फाइलिंग, टैक्स रिफंड, नए बैंक/डीमैट खाते और बड़े वित्तीय लेनदेन रुक जाएंगे.
- •अंतिम तिथि के बाद भी पैन को जुर्माने के साथ लिंक किया जा सकता है, लेकिन सक्रिय होने में कुछ दिन लगेंगे.
- •वेतनभोगी, व्यवसायी, निवेशक और टैक्स रिफंड का इंतजार करने वाले सबसे अधिक प्रभावित होंगे.
- •NRIs, वरिष्ठ नागरिकों और आधार अधिनियम के तहत छूट प्राप्त कुछ व्यक्तियों को छूट मिल सकती है, लेकिन पुष्टि आवश्यक है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वित्तीय बाधाओं से बचने के लिए पैन-आधार को तुरंत जुर्माने के साथ लिंक करें.
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