हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए SC की मंजूरी: लिविंग विल क्या है और इसे कैसे बनवाएं?
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हरीश राणा को SC से पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी; क्या है लिविंग विल?
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News18•11-03-2026, 14:18
हरीश राणा को SC से पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी; क्या है लिविंग विल?
•सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से कोमा में पड़े 32 वर्षीय हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी, AIIMS को उपशामक देखभाल का निर्देश.
•यह फैसला 'लिविंग विल' पर ध्यान केंद्रित करता है, जो जीवन के अंत में चिकित्सा उपचार की इच्छाओं को रेखांकित करने वाला कानूनी दस्तावेज है.
•पैसिव यूथेनेशिया को पहली बार 2011 के अरुणा शानबाग मामले में मान्यता मिली और 2018 में इसे अनुच्छेद 21 के तहत 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' के रूप में वैध किया गया.
•लिविंग विल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वेंटिलेशन, फीडिंग ट्यूब या सीपीआर जैसे उपचारों के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताने की अनुमति देता है, यदि वे संवाद करने में असमर्थ हों.
•मुंबई के पी डी हिंदुजा अस्पताल ने भारत का पहला 'लिविंग विल क्लिनिक' शुरू किया है, जो व्यक्तियों को इन अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को तैयार करने में मार्गदर्शन करता है.