झारखंड हाईकोर्ट: पत्नी की अंतरंग तस्वीरें एक्सेस करना, साझा करने की धमकी देना क्रूरता है.

भारत
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News18•10-01-2026, 15:55
झारखंड हाईकोर्ट: पत्नी की अंतरंग तस्वीरें एक्सेस करना, साझा करने की धमकी देना क्रूरता है.
- •झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी की अंतरंग तस्वीरों तक अनधिकृत पहुंच और उन्हें साझा करने की धमकी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता है.
- •अदालत ने कहा कि पति द्वारा ऐसे कार्य अपनी पत्नी का "चरित्र हनन" करने के समान हैं.
- •यह फैसला एक महिला द्वारा दायर पहली अपील में आया, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा उसकी तलाक की याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई थी.
- •पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके फोन तक पहुंच बनाई, अंतरंग तस्वीरें स्थानांतरित कीं और उन्हें अपलोड करने की धमकी दी, साथ ही शारीरिक और यौन हिंसा भी की.
- •पति ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि पत्नी ने एक अवैध संबंध स्वीकार किया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, पत्नी की अंतरंग तस्वीरें एक्सेस करना और साझा करने की धमकी देना क्रूरता है.
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