झारखंड हाई कोर्ट: पत्नी की निजी तस्वीरें देखना, साझा करने की धमकी देना क्रूरता है.

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News18•11-01-2026, 16:19
झारखंड हाई कोर्ट: पत्नी की निजी तस्वीरें देखना, साझा करने की धमकी देना क्रूरता है.
- •झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की निजी तस्वीरें उसकी अनुमति के बिना देखना और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता माना जाएगा.
- •अदालत ने यह भी कहा कि पति का ऐसा व्यवहार पत्नी के चरित्र हनन के बराबर है.
- •एक महिला ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें क्रूरता के आरोपों पर उसकी तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी.
- •पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के अगले दिन पति ने उसके मोबाइल फोन से आपत्तिजनक तस्वीरें निकालीं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी.
- •हाई कोर्ट ने जोर दिया कि क्रूरता मानसिक हो सकती है, और पति के ऐसे व्यवहार से पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंचना क्रूरता मानी जाएगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: झारखंड हाई कोर्ट ने निजी तस्वीरों तक अनधिकृत पहुंच और उन्हें साझा करने की धमकी को मानसिक क्रूरता माना है.
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