इलाहाबाद हाईकोर्ट: SC प्रतिबंध के बावजूद UP में जारी है दंडात्मक ध्वस्तीकरण
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CNBC TV18•03-02-2026, 17:00
इलाहाबाद हाईकोर्ट: SC प्रतिबंध के बावजूद UP में जारी है दंडात्मक ध्वस्तीकरण
- •इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के 'बुलडोजर न्याय' पर प्रतिबंध के बावजूद उत्तर प्रदेश में दंडात्मक ध्वस्तीकरण जारी है.
- •दो-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या अपराध के तुरंत बाद ध्वस्तीकरण कार्यकारी विवेक का 'रंगभेदी प्रयोग' है.
- •अदालत ने ऐसे मामले देखे जहां अपराध के तुरंत बाद ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए गए और फिर आवासों को ध्वस्त कर दिया गया.
- •याचिकाकर्ताओं फहीमुद्दीन और अन्य ने अपने एक रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद हमीरपुर में अपनी संपत्तियों (घर, वाणिज्यिक लॉज, आरा मिल) के ध्वस्तीकरण की आशंका जताते हुए हस्तक्षेप की मांग की.
- •सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि 'बुलडोजर न्याय' अस्वीकार्य है और अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में जारी दंडात्मक ध्वस्तीकरण पर चिंता जताई, 'बुलडोजर न्याय' पर सवाल उठाया.
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