बिल्किस बानो केस: दोषियों की अपील पर SC ने गुजरात, महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया.
CCNBC TV18•18-03-2026, 10:50
बिल्किस बानो केस: दोषियों की अपील पर SC ने गुजरात, महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया.
- •सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के दो दोषियों द्वारा अपनी आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने के बाद गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों को नोटिस जारी किया है.
- •जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने दोनों राज्यों से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 5 मई, 2026 को तय की.
- •यह याचिका बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया द्वारा दायर की गई है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती देती है.
- •बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 11 आरोपियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा था, जिसमें हत्या और सामूहिक बलात्कार के आरोप शामिल थे.
- •यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है, जहां बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी.