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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: ₹5000 रिश्वत मामले में 22 साल बाद SECL अधिकारी मरणोपरांत बरी
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मौत के बाद बेगुनाह! ₹5000 रिश्वत केस में 22 साल बाद SECL अधिकारी बरी.
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News18
•
23-03-2026, 23:18
मौत के बाद बेगुनाह! ₹5000 रिश्वत केस में 22 साल बाद SECL अधिकारी बरी.
•
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने CBI रिश्वत मामले में जितेंद्र नाथ मुखर्जी को बरी किया.
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SECL के पूर्व पर्सनल मैनेजर मुखर्जी पर 2004 में ₹5,000 की रिश्वत लेने का आरोप था.
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हाईकोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित नहीं हुई, केवल राशि की बरामदगी पर्याप्त नहीं.
•
मामले की सुनवाई के दौरान मुखर्जी का निधन हो गया था, उनके परिवार ने बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ाई जारी रखी.
•
कोर्ट ने निचली अदालत के 2006 के फैसले को पलट दिया, ठोस सबूतों के अभाव का हवाला दिया.
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