बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकल माँ के बच्चे को पिता का नाम हटाने की अनुमति दी, 'पहचान के अधिकार' पर बल दिया.
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बॉम्बे HC: अकेली मां द्वारा पाले गए बच्चे को पिता का नाम छोड़ने की अनुमति, 'पहचान के अधिकार' पर जोर.
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News18•20-02-2026, 13:52
बॉम्बे HC: अकेली मां द्वारा पाले गए बच्चे को पिता का नाम छोड़ने की अनुमति, 'पहचान के अधिकार' पर जोर.
•बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अकेली मां द्वारा पाले गए बच्चे को आधिकारिक रिकॉर्ड में पिता का नाम, उपनाम या जाति रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
•अदालत ने जोर दिया कि बच्चे की नागरिक पहचान के लिए अकेली मां को पूर्ण माता-पिता के रूप में मान्यता देना संवैधानिक सिद्धांतों में निहित है, न कि सहानुभूति में.
•यह निर्णय 12 वर्षीय लड़की को स्कूल के दस्तावेजों में अपनी पहचान के विवरण को संशोधित करने की अनुमति देता है, जिसमें उसकी जाति प्रविष्टि को बदलना भी शामिल है.
•पीठ ने पैतृक पहचान पर जोर देने की आलोचना करते हुए कहा कि यह पितृसत्तात्मक मजबूरी से संवैधानिक पसंद और अधिकार के रूप में गरिमा की ओर बदलाव को दर्शाता है.
•अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करता है, जिसमें अनुपस्थित माता-पिता से जबरन न जुड़ी हुई पहचान का अधिकार भी शामिल है.