Majnu ka Tila: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी मजनू का टीला इलाके में बने अवैध कैफे और रेस्तरां पर कार्रवाई करें
भारत
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Moneycontrol29-12-2025, 17:41

मजनू का टीला: दिल्ली HC का अवैध भोजनालयों पर कार्रवाई का आदेश, सुरक्षा पर सवाल.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने मजनू का टीला में बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और सुरक्षा उपायों के चल रहे कैफे, बार और रेस्तरां पर कार्रवाई का निर्देश दिया है.
  • मुख्य न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि "मोमो स्टॉल को छोड़कर बाकी सब हटा दिया जाएगा", जो संभावित बड़े पैमाने पर बंद होने का संकेत है.
  • यह आदेश एक याचिका के बाद आया है जिसमें अवैध ढांचों, अपर्याप्त सीढ़ियों और छोटी लिफ्टों पर निर्भरता के कारण जानलेवा जोखिमों का हवाला दिया गया था.
  • DDA ने पहले ही शिकायत दर्ज की थी, और अदालत ने तीन महीने के भीतर कार्रवाई लागू करने का सुझाव दिया है.
  • याचिका में गोवा के एक नाइट क्लब में हुई दुखद आग की घटना का जिक्र किया गया, जो सुरक्षा अनुपालन की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने मजनू का टीला में असुरक्षित भोजनालयों पर कार्रवाई का आदेश दिया, जन सुरक्षा को प्राथमिकता.

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