मजनू का टीला: दिल्ली HC का अवैध भोजनालयों पर कार्रवाई का आदेश, सुरक्षा पर चिंता.

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CNBC TV18•29-12-2025, 22:41
मजनू का टीला: दिल्ली HC का अवैध भोजनालयों पर कार्रवाई का आदेश, सुरक्षा पर चिंता.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने मजनू का टीला में बिना स्वीकृत भवन योजना और सुरक्षा मंजूरी के चल रहे कैफे, बार और रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.
- •अदालत ने बहुमंजिला इमारतों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान दिया, जिससे स्थानीय व्यवसायी और ग्राहक चिंतित हैं.
- •मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की शिकायत पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया.
- •अरनव सिंह द्वारा दायर याचिका में अपर्याप्त सीढ़ियों और खराब डिजाइन जैसे गंभीर सुरक्षा जोखिमों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें गोवा के नाइटक्लब अग्निकांड का हवाला दिया गया.
- •न्यायमूर्ति गेडेला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की बड़ी संख्या के कारण समय पर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, जो इस लोकप्रिय खाद्य केंद्र में आते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने मजनू का टीला में असुरक्षित, अवैध भोजनालयों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया, जन सुरक्षा को प्राथमिकता.
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