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DGCA के कड़े नियम: हवाई यात्रा या एयरपोर्ट पर दुर्व्यवहार पर लगेगा भारी जुर्माना.
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उड़ान या एयरपोर्ट पर बदसलूकी पड़ेगी महंगी, DGCA ने जारी किए सख्त नियम.
C
CNBC Awaaz
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22-02-2026, 08:08
उड़ान या एयरपोर्ट पर बदसलूकी पड़ेगी महंगी, DGCA ने जारी किए सख्त नियम.
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DGCA ने हवाई यात्रा के दौरान दुर्व्यवहार पर अपनी नीति को और सख्त किया, फरवरी 2026 से लागू होगी.
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नए CAR के तहत, विमान या एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के दुर्व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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दुर्व्यवहार को गंभीरता के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मौखिक उत्पीड़न से लेकर जानलेवा कृत्य शामिल हैं.
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उड़ान प्रतिबंध की अवधि अपराध की गंभीरता के आधार पर तय होगी, जो 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक हो सकती है.
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एक समन्वित नो-फ्लाई सूची बनाई जाएगी, और यात्रियों को 60 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा.
Cnbc पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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