DGCA के नए नियम: फ्लाइट टिकट रद्द करने, बदलने और रिफंड पर यात्रियों को बड़ी राहत
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फ्लाइट यात्रियों को बड़ी राहत: DGCA ने टिकट बदलाव, कैंसिलेशन पर अतिरिक्त शुल्क हटाया.
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CNBC Awaaz•27-02-2026, 13:42
फ्लाइट यात्रियों को बड़ी राहत: DGCA ने टिकट बदलाव, कैंसिलेशन पर अतिरिक्त शुल्क हटाया.
•DGCA ने नए नियम लागू किए, अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं.
•एयरलाइंस को 48 घंटे का 'लुक-इन ऑप्शन' देना होगा, लेकिन सीधे बुक की गई घरेलू उड़ानों के लिए 7 दिन और अंतरराष्ट्रीय के लिए 15 दिन से कम समय में प्रस्थान करने वाली उड़ानों पर शर्तें लागू होंगी.
•एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे बुकिंग पर 24 घंटे के भीतर नाम की वर्तनी सुधारने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.
•यात्रा एजेंटों के माध्यम से खरीदे गए टिकटों पर भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, रिफंड प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों में पूरी करनी होगी.
•नए नियमों में मेडिकल इमरजेंसी के मामले भी शामिल हैं, यदि यात्री या एक ही PNR पर सूचीबद्ध परिवार का सदस्य अस्पताल में भर्ती होता है तो पूर्ण रिफंड मिल सकता है.