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Firstpost25-12-2025, 12:29

प्रदूषण संकट: सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती से किया इनकार, कोर्ट ने लगाई फटकार.

  • केंद्र सरकार ने कहा कि एयर प्यूरीफायर पर तुरंत GST कटौती संभव नहीं है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं 18% GST स्लैब में आती हैं; किसी भी बदलाव के लिए GST परिषद की मंजूरी जरूरी है.
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण संकट के बीच एयर प्यूरीफायर पर उच्च GST दर को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए, इसे "जीवन रक्षक उपकरण" बताते हुए 18% टैक्स पर सवाल उठाया.
  • कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस के रूप में वर्गीकृत कर GST 5% तक कम किया जा सकता है, और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया.
  • न्यायाधीशों ने "आपातकालीन राहत" उपायों का सुझाव दिया, यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का भी संकेत दिया, और पूछा कि GST परिषद तुरंत इस मुद्दे पर विचार क्यों नहीं कर सकती.
  • एक जनहित याचिका (PIL) में तर्क दिया गया है कि एयर प्यूरीफायर अब विलासिता की वस्तु नहीं बल्कि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण हैं, और 2020 के अधिनियम के तहत मेडिकल डिवाइस के मानदंडों को पूरा करते हैं, जिससे GST 5% हो जाएगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सरकार ने कोर्ट के दबाव और प्रदूषण संकट के बावजूद एयर प्यूरीफायर पर तुरंत GST कटौती का विरोध किया.

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