दिल्ली हाई कोर्ट: प्रदूषण में एयर प्यूरीफायर पर 18% GST क्यों?

भारत
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Moneycontrol•24-12-2025, 16:25
दिल्ली हाई कोर्ट: प्रदूषण में एयर प्यूरीफायर पर 18% GST क्यों?
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर पर 18% GST पर केंद्र सरकार से सवाल किया.
- •कोर्ट ने कहा, साफ हवा देना सरकार का कर्तव्य है; अगर नहीं दे सकते, तो प्यूरीफायर पर टैक्स कम करें.
- •एक याचिका में एयर प्यूरीफायर को "मेडिकल डिवाइस" घोषित कर GST से छूट देने की मांग की गई है.
- •केंद्र ने बताया कि GST दरें GST काउंसिल तय करती है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें शामिल हैं.
- •यह सुनवाई दिल्ली में जहरीले धुंध और 'बहुत खराब' AQI के बीच हुई, GRAP-IV भी लागू है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने का सुझाव दिया.
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