Deliverymen of food aggregator Swiggy wait along a roadside in New Delhi. File image/PTI
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Firstpost02-01-2026, 06:08

भारत का नया गिग वर्कर कोड: सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए 90-दिन का नियम.

  • भारत के मसौदा सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग वर्कर्स के लिए लाभ हेतु एक एग्रीगेटर के साथ 90 दिन या कई एग्रीगेटरों के साथ 120 दिन काम करना अनिवार्य है.
  • लाभों में स्वास्थ्य, जीवन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 'आयुष्मान भारत' में शामिल होना और योगदान के आधार पर संभावित पेंशन शामिल है.
  • श्रमिकों को 'ई-श्रम' पोर्टल पर आधार-लिंक्ड पंजीकरण की आवश्यकता होगी; एग्रीगेटरों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के लिए विवरण साझा करना होगा.
  • गिग वर्कर्स का आकलन करने, एग्रीगेटरों की पहचान करने और कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा.
  • 60 वर्ष की आयु के बाद या पिछले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कार्य-दिवस मानदंड पूरा न करने पर लाभों की पात्रता समाप्त हो जाएगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारत का मसौदा सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स को महत्वपूर्ण लाभों तक पहुँचने के लिए 90-दिन की कार्य सीमा निर्धारित करता है.

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