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MP हाई कोर्ट ने भ्रूण लाने पर व्यक्ति को फटकारा: 'भावनात्मक प्रदर्शन का मंच नहीं'.
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News18
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17-03-2026, 16:18
MP हाई कोर्ट ने भ्रूण लाने पर व्यक्ति को फटकारा: 'भावनात्मक प्रदर्शन का मंच नहीं'.
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को कोर्टरूम में गर्भपात हुआ भ्रूण लाने के लिए फटकारा, इसे "अत्यधिक आपत्तिजनक और अनुचित" बताया.
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कोर्ट ने जोर दिया कि न्याय कानून और सबूतों पर आधारित होता है, न कि भावनात्मक अपीलों या "नाटकीय आचरण" पर.
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यह घटना 9 मार्च को हुई थी, जिसमें दयाशंकर पांडे नामक याचिकाकर्ता Maruti Suzuki India Limited के खिलाफ आरोपों से संबंधित सुनवाई में शामिल था.
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पांडे ने दावा किया कि कथित वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने के बाद उनकी पत्नी का गर्भपात एक कार हमले के कारण हुआ था.
•
कोर्ट ने याचिका को अस्पष्ट और भौतिक साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया, साथ ही Biomedical Waste Management Rules, 2016 के उल्लंघन का भी उल्लेख किया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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